ताज़ा खबरेंभारत
उत्तराखंड में सोमवार से लागू होगी समान नागरिक संहिता (UCC), जानिए क्या होंगे बदलाव

उत्तराखंड में सोमवार से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो जाएगी, जिससे यह कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। UCC के तहत शादी, तलाक, और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून के लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेंगे और भेदभाव खत्म होगा।
UCC लागू होने के मुख्य प्रावधान
- शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
सभी शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यह सुविधा ग्राम सभा स्तर तक उपलब्ध होगी और शादी का पंजीकरण 6 महीने के भीतर करना होगा। - लिव-इन रिलेशन का पंजीकरण
लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए पंजीकरण आवश्यक होगा। ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को शादी के बाद जन्मे बच्चों की तरह सभी कानूनी अधिकार मिलेंगे। - शादी के लिए उम्र में समानता
शादी के लिए लड़कियों की उम्र लड़कों के बराबर होगी। - बच्चा गोद लेने का समान अधिकार
सभी धर्म और जाति के लोगों को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि, दूसरे धर्म के बच्चे गोद लेने पर रोक होगी। - उत्तराधिकार में समान अधिकार
लड़कियों को उत्तराधिकार में लड़कों के बराबर अधिकार मिलेंगे। - अनुसूचित जनजातियों को छूट
इस कानून में अनुसूचित जनजातियों को शामिल नहीं किया गया है। - पूजा और परंपराओं में बदलाव नहीं
धार्मिक पूजा और परंपराओं पर कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। - बहुविवाह और हलाला पर रोक
UCC के तहत बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाई जाएगी। - तलाक के लिए समान नियम
सभी धर्म और जातियों में तलाक के लिए एक समान नियम लागू होंगे।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “UCC लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि उत्तराखंड में लिंग, जाति, और धर्म के आधार पर भेदभाव समाप्त हो। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो राज्य में समानता को बढ़ावा देगा।”
कार्यक्रम और शुरुआत
मुख्यमंत्री सोमवार को मुख्य सेवक सदन में UCC की नियमावली और वेब पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। यह कदम राज्य को एकसमान कानून व्यवस्था की ओर ले जाएगा, जिससे सामाजिक संतुलन और न्याय को बढ़ावा मिलेगा।