मेरठ के सेंट्रल मार्केट का संकट गहराया: सुप्रीम कोर्ट ने राहत से किया इनकार, आज सुप्रीम कोर्ट में हुई निर्णायक सुनवाई।

- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
मेरठ: सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों पर एक बार फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भवन संख्या 661/6 पर बने कॉम्लेक्स के ध्वस्तीकरण पर समयसीमा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है और सैकड़ों परिवारों की आजीविका खतरे में नजर आ रही है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को आवासीय भवनों में हो रही व्यावसायिक गतिविधियों को गैरकानूनी ठहराते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इसके बाद से सेंट्रल मार्केट के व्यापारी लगातार अपने व्यवसाय को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में समय सीमा बढ़ाने को लेकर व्यापारियों द्वारा की गई अपील पर सुनवाई थी।
प्राप्त सूचना के अनुसार कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से इंकार कर दिया हैं। जिसे लेकर सभी व्यापारी एवं उनके परिवारों में भय माहौल है।
व्यापारी नेताओं ने जनप्रतिनिधियों से भी मदद की गुहार लगाई हैं, लेकिन अब मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है।अभी सभी कोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं।
व्यापारियों का कहना है अब वह अपनी रोजी-रोटी बचाने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार से बात करेंगे और अब उनकी आखिरी उम्मीद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। वे जल्द ही प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की मांग करेंगे। व्यापारियों का दर्द साफ झलक रहा है — “दुकानें उजड़ेंगी तो घर कैसे चलेंगे?”
आज सेंट्रल मार्केट में सोमवार की बंदी को लेकर थोड़ी चहल पहल कम है लेकिन में इस समय व्यापारियों में बेचैनी और गहरा तनाव फैला हुआ है।