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केंद्र सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, टैक्सपेयर्स को मिल सकती है बड़ी राहत

नई दिल्ली: केंद्र सरकार 6 फरवरी को नया इनकम टैक्स बिल पेश करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य मौजूदा कर प्रणाली को सरल और अधिक प्रभावी बनाना है। इस बिल में कई अहम बदलाव किए जा सकते हैं, जिनसे टैक्सपेयर्स को राहत मिलने की संभावना है।

टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 के दौरान इनकम टैक्स स्लैब में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी।

आम आदमी की जेब में बचेगा ज्यादा पैसा
इस बदलाव से देशभर में एक करोड़ से अधिक करदाताओं को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के अनुसार, जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, उनकी कर देनदारी शून्य हो जाएगी, और उनकी जेब में 30,000 रुपये अतिरिक्त बचेंगे।

टैक्स प्रक्रिया होगी आसान
नए इनकम टैक्स बिल में मौजूदा आयकर अधिनियम को सरल बनाने का प्रयास किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा टैक्स कानून में लगभग 6 लाख शब्द हैं, जिसे घटाकर 3 लाख शब्दों तक लाने की योजना है। इससे कर नियमों को समझना और लागू करना आसान होगा।

टैक्स बेस बढ़ाने की कोशिश
एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स बेस बढ़ाने के उपाय किए जा सकते हैं। बजट 2025-26 में टैक्स छूट बढ़ने के कारण करदाताओं की संख्या घटी है, जिसे फिर से बढ़ाने के लिए सरकार कुछ नए कदम उठा सकती है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलेगा फायदा
नई व्यवस्था के तहत वेतनभोगी करदाताओं को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा। अब 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से कर-मुक्त आय की सीमा 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी।

नई व्यवस्था से टैक्सपेयर्स को क्या मिलेगा?

  • 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा (पहले यह सीमा 7 लाख रुपये थी)।
  • करदाताओं की कर देनदारी घटेगी – 8 लाख रुपये की आय पर अब 30,000 रुपये की बचत होगी।
  • टैक्स कानून होगा आसान – 6 लाख शब्दों वाले टैक्स कानून को 3 लाख शब्दों तक लाने की योजना।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ – वेतनभोगियों के लिए कर-मुक्त आय 12.75 लाख रुपये तक बढ़ेगी।

सरकार की प्राथमिकता: सरल और प्रभावी टैक्स सिस्टम
केंद्र सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को अधिक सरल और प्रभावी बनाना है, ताकि टैक्सपेयर्स को फायदा हो और साथ ही सरकार के टैक्स कलेक्शन में भी मजबूती आए। नए इनकम टैक्स बिल से टैक्सपेयर्स को राहत मिलने के साथ-साथ सरकार को भी लाभ होगा।

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