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वक्फ अधिनियम की धारा 40 अब इतिहास बन चुकी है….!

- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
नई दिल्ली: वक्फ अधिनियम की धारा 40, जो किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की अनुमति देती थी, अब समाप्त कर दी गई है। इसके तहत पहले किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब इस धारा को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी की संपत्ति को अपनी नहीं कह सकता। यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के विवादों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।