लखनऊ: 10 रुपये के सिक्के न लेने पर होगी कार्रवाई, RBI की सख्त चेतावनी

- रिपोर्ट: राजीव आनन्द
लखनऊ: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दुकानदारों और आम जनता को 10 रुपये के सिक्कों को लेकर सख्त चेतावनी दी है। RBI ने स्पष्ट किया है कि 10 रुपये के सभी सिक्के पूरी तरह मान्य हैं और किसी को भी इन्हें लेने से इनकार करने का अधिकार नहीं है।
RBI के अनुसार, अब तक कुल 14 अलग-अलग डिज़ाइनों में 10 रुपये के सिक्के जारी किए गए हैं, और ये सभी चलन में वैध हैं। यदि कोई दुकानदार, व्यक्ति या संस्था इन सिक्कों को लेने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सिक्कों की वैधता को लेकर यदि किसी को संदेह हो, तो RBI ने इसके लिए एक टोल-फ्री नंबर 14440 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल करने के कुछ सेकंड बाद एक ऑटोमैटिक कॉल बैक आता है, जिसमें IVR सिस्टम के माध्यम से 10 रुपये के सिक्कों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी दी जाती है।
RBI ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सभी वैध सिक्कों को लेन-देन में निसंकोच स्वीकार करें।