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अयोध्या जनपद में कृषि उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा: एग्री-जंक्शन योजना 2025-26 के लिये आवेदन आमंत्रित

- रिपोर्ट: अमित कुमार
अयोध्या : जनपद अयोध्या में किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिये प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्रीजंक्शन) वर्ष 2025-26 का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमे (वन स्टाप शॉप) के माध्यम से कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एंव सहबद्ध विषयों यथा उद्यान,पशुपालन,वानिकी,दुग्ध,पशु चिकित्सा,मुर्गी पालन एंव इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त लाभार्थियों का चयन किया जायेगा। चयनित लाभार्थियों को निम्न सुविधाये उपलब्ध करायी जायेगी।
(1) एग्री जंक्शन केन्द्र निम्नवत सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगे।
- उच्च गुणवत्ता के बीज,उर्वरक,जैव उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रियन्टस,वर्मी कम्पोस्ट,कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त कृषि निवेशों की आपूर्ति।
- प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर संस्तुत उर्वरक एवं खाद की संस्तुलित मात्रा के बारे में किसानों को जागरूक करना।
- लघु कृषि- यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था।
- नवीन तकनीकी की जानकारी।
- विभिन्न कृषि योजनाओं जैसे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना आदि के सम्बन्ध में परामर्शी सेवाएं दिये जाने एवं प्रचार हेतु एग्रीजंक्शन केन्द्रों पर स्ब्क्ध्।ट ।पके के लगाये जाने की व्यवस्था।
उक्त के अतिरिक्त कृषि केन्द्रों पर कृषि उपकरणों की मरम्मत तथा अनुरक्षण पशु आहार,कृषि उत्पादों एंव प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का विक्रय,मौसम/विपणन व अन्य संबंधित सूचनाओं के लिये सूचना विज्ञान नियोजन की स्थापना कराया जायेगा।
(2) कृषि प्रशिक्षित उद्यमियों को निम्न सुविधायें प्रदान की जायेंगी:-
- एग्रीजंक्शन चयनित लाभार्थियों को उद्यम स्थापना एवं संचालन हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण।
- इस उद्देश्य के लिये बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की व्यवस्था। यह अनुदान बैंक की बैंक इन्डेड सब्सिडी के रूप में रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर ऋणी के खाते में क्रेडिट कर दिया जायेगा।
- एक वर्ष तक के लिये परिसर के किराये के लिये 50 प्रतिशत की धनराशि जो रूपया 1000/- से अधिक न हो।
- कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिये लाइसेन्स प्राप्त करनें में सहायता तथा लाइसेन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति।
पात्रता:-
उ0प्र0 में निवास करने वाले कृषि स्नातक/ कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक / स्नातक जो कृषि एंव सहबद्ध विषयों यथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशु चिकित्सा,मुर्गी पालन एंव इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आई0सी0ए0आर0 /यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता हो,पात्र होेंगे।इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी/ कृषि विषय में इन्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा।
(3) चयन प्रक्रिया – आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक छटनी प्रारंभिक जिला स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी जिसके उपरान्त प्रकाशित किया जायेगा एवं समिति द्वारा शासनादेश में आयु सीमा के मानक के दृष्टिगत चयन सुनिश्चित किया जायेगा साथ ही जनपद के निर्धारित लक्ष्य से सापेक्ष 50 प्रतिशत अधिक लाभार्थियों का चयन किया जायेगा और चयन के उपरान्त लाभार्थी शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें जिसमे यह घोषणा होगी कि तीन वर्ष तक उनके द्वारा वन स्टाप शॉप का संचालन किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में कृषि विभाग की समस्त योजनाओं से उन्हे प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा तथा उन पर किये गये व्यय की विभाग द्वारा वसूली की जायेगी। चयनित लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के लाभार्थियों का अवसर दिया जायेगा, यह समिति 04 सदस्यीय होगी। जिला स्तर पर पर निम्न समिति का गठन किया गया है:-
- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी अध्यक्ष
- उप कृषि निदेशक सदस्य/सचिव
- एल0डी0एम0 एवं सचिव सदस्य मुख्य कार्य पालक अधिकारी
- जिला सहकारी बैंक लिमिटेड सदस्य
आयु– 40 वर्ष से अधिक न हो,अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 5 वर्ष की छूट अधिकतम।
योजना लागत– रू0 6.00 लाख
ऋण सीमा– रू0 5.00 लाख
मार्जिन मनी रू0 1.00 लाख (प्रोजेक्ट लागत का 17.00 प्रतिशत) ऋणी आवेदक द्वारा अभिदान किया जायेगा।
अनुदान व्यवस्था– एक कृषि उद्यामिता केन्द्र की स्थापना हेतु अधिकतम रू0 60000.00 की सहायता निम्नानुसार दी जायेगी। प्रशिक्षित उद्यमी कृषि निवेशों की आपूर्ति एंव अन्य क्रिया कलापों के लिये अनुमन्य अनुदान प्राप्त करने हेतु मान्य होंगे।
अयोध्या जनपद के कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/स्नातक जो कृषि एंव सहबद्ध विषयों यथा उद्यान,पशुपालन,वानिकी,दुग्ध,पशु चिकित्सा,मुर्गी पालन एंव इसी तरह की गतिविधियां जो किसी राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों जो आई0सी0ए0आर0/यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त युवाओं से आग्रह ही कि जल्द से जल्द उप कृषि निदेशक अयोध्या कार्यालय मेें अपना आवेदन करना सुनिश्चित करे आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2025 है।