पीड़ित को नहीं मिल रहा न्याय, विपक्षी मारने की दे रहा धमकी, शासन प्रशासन मौन
पीड़ित ने लगाया विपक्षी पर आरोप, शासन प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार

- रिपोर्ट: रामकुमार
मिल्कीपुर/अयोध्या: मामला जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत कुमारगंज नगर पंचायत शिवनाथपुर का है। जहां पीड़ित मीनू देवी पत्नी रोशन लाल अग्रहरि ने शिवनाथपुर में राम कलप पांडे से 30×45 की जमीन का बैनामा लगभग 25 वर्ष पहले लिया था। बैनामा ली गई जमीन को राम कलप पांडे ने चोरी चुपके से दूसरा बैनामा कृष्ण प्रताप पांडे पुत्र रामनिवास पांडे वर्तमान पता शिवनाथपुर कुमारगंज के हाथों बेच दिया, जब पीड़ित मीनू देवी को पता चला तब मुकदमा प्रक्रिया की गई, जिसमें दीवानी से लेकर हाईकोर्ट उच्च न्यायालय तक उनकी डिग्री हुई, जिसके बाद उच्च न्यायालय के आदेशनुसार विपक्षी कृष्ण प्रताप का बैनामा खारिज हुआ।
इसी प्रक्रिया को लेकर मिल्कीपुर चकबंदी अधिकारी मेड़ी लाल के आदेश से मीनू देवी का नाम खतौनी पर दर्ज किया गया, परंतु एक महीने के बाद इसी आदेश पर मेंड़ीलाल ने विपक्षी की मिली भगत से स्टे दे दिया जबकि रूल 109 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने चकबंदी अधिकारी मेंड़ीलाल को तलब किया। तलब होने से पहले पीड़ित मीनू देवी को तारीख पर तारीख देते रहे।
वही पीड़ित ने विपक्षियों पर आरोप लगाया विपक्षी इतना दबंग और मनबड़ है ,की तहसील में कोई काम पीड़ित मीनू देवी का नहीं होने दे रहा है। दिनांक 23 मई को जब पत्रकार ने चकबंदी अधिकारी मेंड़ीलाल से सवाल पूछना चाहा तब चकबंदी अधिकारी मेंड़ीलाल ने सवाल जवाब से बचते हुए कुर्सी छोड़कर पीछे के दरवाजे से भाग खड़े हुए ।
वहीं पर पीड़ित मीनू देवी चीख, चीखकर न्याय के लिए चिल्लाती रही रोती बिलखती रही उनकी आवाज सुनकर तहसील परिसर के तमाम वकील लोग इकट्ठा हो गए, और लोगों के द्वारा कहां जाने लगा कि यह मीनू देवी के प्रति गलत हो रहा है,मेड़ीलाल चकबंदी अधिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए।अब देखना यह है की चकबंदी अधिकारी मेंड़ी लाल स्टे को खारिज करके मीनू देवी को न्याय दिलाते हैं, या विपक्षी के प्रति हीला- हवाली करते रहते हैं।
वही पीड़ित मीनू देवी ने विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा विपक्षी शैलेंद्र पांडे पुत्र कृष्ण प्रताप पांडे, व कृष्ण प्रताप पांडे पुत्र रामनिवास पांडे, दबंग होने के नाते बार-बार मारने पीटने की धमकी दे रहे हैं और कहते हैं कि अगर इस दुनिया में तुम ही नहीं रहोगे तो जमीन लेकर क्या करोगे ,पीड़ित ने इसकी शिकायत शासन प्रशासन को की है। परंतु अभी तक ना तो पीड़ित को जमीन पर कब्जा मिला है ,और न ही शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही की गई है। जबकि पीड़ित ने 156/3 के तहत 420 का आरोपी पर केस भी कर रखा है परंतु उसके खिलाफ प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।