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“क्या आप सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं?” — पहलगाम हमले पर न्यायिक जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी याचिकाएं देश की सुरक्षा व्यवस्था और सेना के मनोबल को कमजोर करती हैं।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, “जिम्मेदार बनिए, देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। क्या यही तरीका है? कृपया ऐसा मत करिए।” कोर्ट ने सवाल उठाया कि “क्या अब रिटायर्ड हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज आतंकवाद मामलों की जांच के विशेषज्ञ बन गए हैं?”
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा कि “हम ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जिनका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना की कार्यवाही से है।”
अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी।