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 फर्जी प्रमाण पत्र मामला: सुप्रीम कोर्ट से पूजा खेडकर को मिली अग्रिम जमानत

रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

नई दिल्ली, 21 मई 2025 — यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी OBC और PwD प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आरोपी पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि,
“इस मामले में हाईकोर्ट को ही यह राहत दे देनी चाहिए थी।”

कोर्ट के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को निर्देशित किया कि यदि गिरफ्तारी की नौबत आती है, तो वह ₹25,000 नकद और दो जमानतदारों के साथ रिहा की जाएं।

सख्त चेतावनी भी
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच में सहयोग नहीं किया गया या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की गई, तो जमानत तुरंत रद्द कर दी जाएगी।

क्या है मामला?
पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने UPSC परीक्षा में चयन पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र (OBC) और विकलांगता प्रमाणपत्र (PwD) का उपयोग किया था। इस पूरे मामले की जांच महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जा रही है।

अब आगे क्या?
अब यह देखना होगा कि जांच एजेंसियां कितनी तेज़ी से इस मामले को निष्कर्ष तक पहुंचाती हैं, और क्या पूजा खेडकर खुद को बेगुनाह साबित कर पाएंगी या नहीं।

यह मामला प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता और विश्वास की बुनियाद पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

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