अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी

- रिपोर्ट: आलम अंसारी
हापुड़: जनपद हापुड में बाल श्रम पर रोक लगाये जाने हेतु जन-मानस को जागरूक किये जाने के उददेश्य से “दिनांक 12 जून 2025 को अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर गोष्ठी आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन द्वारा निर्देश दिए गए है। इस अवसर पर जनपद हापुड में संयुक्त व्यापार मण्डल जनपद हापुड के अध्यक्ष ललित अग्रवाल, अन्य पदाधिकारी एवं हापुड़ नगर के माननीय सभासदो की गरिमामय उपस्थिति में दिनांक 12 जून 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर पालिका परिषद हापुड के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया।
उक्त गोष्ठी में व्यापार मण्डल के अध्यक्ष व सदस्यों एवं नगर के सभासदों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी दी गयी। जनपद हापुड में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, यथा संशोधित अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिनियम का उल्लघंन किये जाने पर यह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास कम की नहीं होगी, किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से,
(1क) जो कोई किसी कुमार को धारा उक के उपबंधों के उल्लंघन में नियोजित करता है या काम करने के लिए अनुज्ञात करता है, यह कारावास से, जिसकी अवधि छ मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, (१६) कोई अधिष्ठाता/सेवायोजक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहेगा या उनका उल्लंघन करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों ते. दण्डित होने का प्राविधान है।
इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-28 (अप्रैल 2025 व मई 2025 में) में शासन एवं जिलाधिकारी, एन०सी०पी०सी०आर० आयोग नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद हापुड में नियमित रूप से बाल श्रम के विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए 26 सेवायोजको के विरुद्ध निरीक्षण की कार्यवाही अपनायी गयी तथा 26 बाल एवं किशोर श्रमिकों को चिन्हित किया गया तथा 15 प्रतिष्ठानों के सेवायोजको के विरुद्ध मा० सी० जे०एम० न्यायालय में वाद योजित किया गया है तथा शेष पर अग्रिम कार्यवाही अपनायी जा रही है तथा 01 सेवायोजको के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही अपनायी गयी है तथा आगे भी बाल श्रम के विरूद्ध अभियान नियमित रूप से चलाया जा रहा है तथा बाल श्रम कराये जाने वाले सेवायोजको के विरुद्ध अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही अपनायी जायेगी।
गोष्ठी में उपस्थित सम्मानित सदस्यों द्वारा बाल श्रम पर अंकुश लगाये जाने का प्रण लिया गया। उक्त गोष्ठी में संयुक्त व्यापार मण्डल जनपद हापुड के अध्यक्ष श्री ललित अग्रवाल, अन्य पदाधिकारी एवं हापुड नगर के समस्त माननीय सभासद, सर्वेश कुमारी, सहायक श्रमायुक्त, हापुड, विजयपाल सोनकर, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हापुड एवं अन्य उपस्थित रहे।