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UP में बिना नक्शा पास कराए बन सकेगा घर, आम लोगों के लिए बढ़ी राहत

  • रिपोर्ट: राजीव आनन्द

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए आम लोगों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत अब यदि किसी व्यक्ति का प्लॉट 1000 वर्गफीट तक का है, तो मकान बनाने के लिए नक्शा पास करवाना अनिवार्य नहीं होगा।

इसके साथ ही, निर्माण संबंधी आवश्यक विभागीय स्वीकृतियों (NOC) को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब विभागों को 15 दिनों के भीतर NOC जारी करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा में मंजूरी नहीं मिलती है, तो उस स्थिति में NOC को स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा।

यह नियम जल्द ही लागू किए जाने की संभावना है, जिससे आम लोगों को निर्माण कार्य में बड़ी सुविधा और समय की बचत मिलेगी।

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