दिल्ली विधानसभा चुनाव: एग्जिट पोल पर 5 फरवरी को आयोग ने लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी को एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक आदेश जारी किया है।
निर्वाचन आयोग के आदेश में कहा गया है, “जनसाधारण, विशेष रूप से न्यूज ब्यूरो, मीडिया हाउसेज, रेडियो और टेलीविजन चैनलों का ध्यान भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 576/एक्जिट/2025/एसडीआर/खण्ड-1, दिनांक 22 जनवरी 2025 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों का प्रकाशन और प्रसार प्रतिबंधित रहेगा।”
इसके अलावा, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(क) के तहत इस समय अवधि में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रकाशन पर प्रतिबंध होगा।
निर्वाचन आयोग ने बताया कि 5 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6:30 बजे तक दिल्ली विधानसभा आम चुनाव 2025 के संदर्भ में एग्जिट पोल के आयोजन और इसके परिणामों के प्रचार-प्रसार पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि ओपिनियन पोल या अन्य मतदान सर्वेक्षणों पर भी इस दौरान प्रतिबंध होगा, जैसा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के तहत निर्धारित किया गया है।