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अब बालकनी में गमला रखने पर होगी FIR, LDA ने जारी किया सख्त आदेश।

  • रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

लखनऊ: विकास प्राधिकरण (LDA) ने ऊंची इमारतों और मकानों की बालकनी में गमला टांगने या railing के बाहर रखने पर रोक लगा दी है।

नया आदेश कहता है ऐसा करने पर FIR दर्ज की जाएगी।

यह सख्त कदम पुणे की एक बिल्डिंग से गमला गिरने से बच्चे की मौत के बाद उठाया गया है।

LDA का कहना है कि बालकनी से बाहर की ओर गमले रखना जानलेवा हो सकता है। इसलिए सभी नागरिकों को सावधान किया जा रहा है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि बालकनी की दीवार या रेलिंग के बाहर किसी भी तरह के गमले रखना अब कानूनी अपराध माना जाएगा।

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