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“आगामी त्यौहार नवरात्र व राम नवमी को सकुशल सम्पन्न कराने के सम्बन्ध मे डीआईजी रेंज मेरठ द्वारा दिए गए दिशा निर्देश”

  • रिपोर्ट: आलम अंसारी

मेरठ: इस वर्ष दिनांक 30.03.2025 से चैत्र नवरात्र प्रारम्भ हो रहे हैं तथा दिनांक 05.04.2025 को दुर्गा अष्टमी व 06.04.2025 को राम नवमी पर्व मनाया जायेगा । नवरात्र में मंदिरो/ पंडालो आदि में पूजा-अर्चना की जाती है तथा रामनवमी पर्व पर भारी संख्या में शोभायात्रा/ मेलो का आयोजन किया जाता है । त्यौहारो को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु डीआईजी रेंज मेरठ कलानिधि नैथानी द्वारा कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारियों को निम्नांकित निर्देश दिए गए है:-

. चैत्र नवरात्री/ रामनवमी के अवसर पर परिक्षेत्र के जनपद मेरठ, बुलन्दशहर, बागपत व हापुड में 90 शोभायात्रा, 30 मेले व 17 अन्य कार्यक्रम(पूजा अर्चना, भण्डारा आदि) होना प्रस्तावित है। शोभायात्रा के मार्ग में पडने वाले 117 स्थानो को संवेदनशील/ हॉटस्पाट के रूप में चिन्हित किया गया है।

. परिक्षेत्र के जनपद मेरठ में 16 शोभायात्रा 06 मेले, बुलन्दशहर में 38 शोभायात्रा 13 मेले, बागपत में 02 शोभायात्रा 04 मेले एवं हापुड में 34 शोभायात्रा 07 मेले होना प्रस्तावित है।

. त्यौहार को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु परिक्षेत्र की सभी जनपदीय पुलिस द्वारा पीस कमेटी/ धर्मगुरु/ शांति समिति/ संभ्रान्त व्यक्तियो के साथ 126 अन्य विभाग जैसे नगर निगम, स्वास्थ्य, विद्युत आदि के साथ 105 एवं आयोजको/ संयोजको के साथ 114 गोष्ठीयाँ आयोजित कर ली गई है।

. परिक्षेत्र में कुल 101 स्थानो को संवेदनशील/ हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसके सुरक्षार्थ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत कुल 23 जोन, 79 सैक्टर एवं 56 क्यूआरटी बनाई गई है।

. स्थानीय अभिसूचना इकाई के अतिरिक्त स्थानीय पुलिस के साथ-साथ अन्य स्रोतों से भी अभिसूचना एकत्र करायी जाये तथा लाभप्रद सूचनाओं पर तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए।

. अफवाहों के फैलाने/सोशल मीडिया/इन्टरनेट पोस्ट पर देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालो पर पैनी नजर रखी जाए।

. समस्त जनपदों में पोस्टर पार्टी का गठन कर प्रातःकाल समस्त धार्मिक स्थलों की नियमित चेकिंग सुनिश्चित की जाये ।

. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने हेतु प्रमुख मन्दिरों/दुर्गा पूजा पण्डालों/मेलो को आने एवं जाने वाले मार्गों पर प्रभावी पैदल गश्त/पिकेट/मोबाईल की व्यवस्था की जाए ।

. शोभायात्राओं के मार्ग में ढीले/टूटे हुए बिजली के तारों से वाहन/डीजे के छू जाने से दुर्घटना घटित न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए ।

. दूसरे सम्प्रदाय के धार्मिक स्थलों/आयोजनों के पास लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्रो को लेकर आयोजकों से पूर्व में ही वार्ता कर ली जाए ।

. असामाजिक तत्वों/अराजक तत्वों/कट्टर पंथियों द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप करने वालो पर कड़ी कार्यवाही अमल मे लायी जाए।

जनपद में त्यौहार के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद प्रकाश में आया हो तो त्यौहार के पूर्व थाना प्रभारी/ क्षेत्राधिकारी/ अपर पुलिस अधीक्षक एवं आवश्यकतानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उन स्थानों का भ्रमण कर दोनों पक्षों के विवाद का समाधान करा लिया जाए एवं तद्नुसार कार्यक्रम में आवश्यक पुलिस प्रबंध सुनिश्चित कर लिया जायें। यदि किसी विवाद का समाधान नहीं होता है तो उस प्रकरण में प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जाए।

जुलूसों/शोभायात्राओं के दौरान यातायात व्यवस्था किसी भी दशा में प्रभावित न होने देने की उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त इस हेतु यातायात प्लान तैयार कर यातायात पुलिस कर्मियों एवं नागरिक पुलिस की संयुक्त टीमों की आवश्यकतानुसार ड्यूटी लगायी जाए। अगर किसी अन्य कारण अथवा शोभायात्रा के कारण रूट डायवर्जन किया जाता है तो त्यौहार से पूर्व ही वैकल्पिक मार्गो का निरीक्षण कर लिया जाये, ताकि जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

आयोजकों से वार्ता कर सुनिश्चित किया जाये कि यथासम्भव प्रत्येक जुलूस/शोभायात्रा/ कार्यक्रम का सम्पूर्ण रूट व स्थल सीसीटीवी से आच्छादित हो और यदि कैमरे पूर्व से ही लगे हैं तो उनको चैक करा लिया जाये कि यह ठीक काम कर रहे है अथवा नहीं। उक्त त्यौहार के अवसर पर आयोजित सभी शोभायात्राओं कार्यक्रमों आदि के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों की वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी करायी जाए।

जिन मन्दिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होती है, वहां भीड़ को नियंत्रण हेतु बैरीकेडिंग की व्यवस्था की जाए। प्रमुख मन्दिरों/पण्डालों के आयोजन स्थलों के आस-पास मांस एवं शराब की दुकानों को चिन्हित कर उनके सम्बन्ध में समीक्षा कर ली जाए और श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत न होने देने के उद्देश्य से नवरात्रि की अवधि में उनको बन्द रखने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी के साथ विचार-विमर्श कर लिया जाए।

जनपद में अतिसंवेदनशील/संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पिकेट्स/पैट्रोलिंग की व्यवस्था की जाये। इन क्षेत्रों में पुलिस की लगातार उपस्थिति बनाये रखी जाये। साथ ही जनपद/ सर्किल मुख्यालय पर रिजर्व की व्यवस्था रखी जाये ताकि किसी भी घटना की सूचना मिलते ही यहां पुलिस बल भेजने में विलम्ब न हो सके। यदि अतिरिक्त होमगार्ड की आवश्यकता हो तो अपने जिलाधिकारी के माध्यम से पत्राचार कर प्राप्त कर लिया जाए।

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