उत्तर प्रदेश में दुकान खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव, मकान मालिकों को योगी सरकार से बड़ी राहत

- रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसमें घरों में दुकान खोलने को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। इसका उद्देश्य उन मकान मालिकों को राहत देना है, जो आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधियों के चलते अनावश्यक शोषण और परेशानियों का सामना कर रहे थे।
नए ड्राफ्ट के अनुसार, अब 24 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। यानी ऐसे मकान मालिक अब अपने घर में दुकान या अन्य छोटे व्यवसाय बिना किसी कानूनी अड़चन के चला सकेंगे।
योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ स्थानीय स्तर पर छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। इससे पहले ऐसे मामलों में कई बार मकान मालिकों को नियमों के उल्लंघन के नाम पर नोटिस या जुर्माने का सामना करना पड़ता था।
नए नियम लागू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि शहरों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मकान मालिकों को अपने आवासीय संपत्ति का बेहतर उपयोग करने का अवसर प्राप्त होगा।