इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुनाया बड़ा फैसला

- रिपोर्ट: राजीव आनन्द
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जिससे मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका लगा है, अब संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है।अधिवक्ता हरिशंकर जैन और सात अन्य लोगों ने दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के स्थान पर बनाई गई है।
उन्होंने जिला अदालत में एक वाद दाखिल कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराने की मांग की।जिला अदालत ने इस पर एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से प्रारंभिक सर्वे का आदेश दिया था, जिसे मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि सिविल कोर्ट के सर्वे आदेश पर रोक लगाने की जरूरत नहीं है।कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी, जिससे अब सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ सकेगी। इससे पहले हाईकोर्ट ने 8 जनवरी 2025 को इस मामले में जिला अदालत की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी।