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प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर SC सख्त, दिया याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख मुआवजा देने का आदेश

  • रिपोर्ट: अनुराग सिंह बिष्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (1 अप्रैल) को प्रयागराज में 2021 में हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रयागराज डेवलपमेंट ऑथोरिटी को आदेश दिया है कि वह 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा दे। यह मुआवजा 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिराना गलत था और इसे अवैध माना गया है। इस फैसले ने उस समय के प्रशासनिक एक्शन पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम उठाया है।

यह आदेश प्रयागराज में 2021 में हुए उस बुलडोजर एक्शन से जुड़ा है, जहां बिना पर्याप्त नोटिस दिए लोगों के मकान तोड़े गए थे। अब यह फैसला उन लोगों के लिए राहत का काम करेगा, जिनकी संपत्तियां नष्ट हुई थीं।

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