मीरजापुर में 5 से 8 मार्च तक विशेष एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

- रिपॉर्ट: चन्दन दुबे
मीरजापुर | यदि आप न्याय की तलाश में हैं, तो मीरजापुर में आगामी 5 से 8 मार्च 2025 तक आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत आपके लिए राहत लेकर आ रही हैं। यह आयोजन विशेष रूप से उन मामलों के समाधान के लिए किया जा रहा है, जिनमें आपसी सहमति और मध्यस्थता के माध्यम से त्वरित और सुलहपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
लोक अदालत क्या है
लोक अदालत एक वैकल्पिक न्यायिक प्रक्रिया है, जहां विवादों का निपटारा अदालत की पारंपरिक प्रक्रिया से अलग, सौहार्दपूर्ण और समझौते के आधार पर किया जाता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच सहमति से समाधान निकाला जाता है। यह प्रक्रिया सस्ती, तेज़, और प्रभावी होती है, और इसमें अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होती।
इन मामलों का होगा निस्तारण
इस लोक अदालत में दीवानी मामलों, पारिवारिक मामलों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, बैंक वसूली, श्रम और रोजगार विवाद, बिजली-पानी के बिल, भूमि अधिग्रहण, राजस्व मामले, आर्बिट्रेशन वाद, सक्सेशन वाद और धारा 138 एन.आई. एक्ट जैसे मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इसके अलावा, ई-चालान और लघु आपराधिक मामलों के लिए सरल पेटी अफेंस डिपाजिट योजना के तहत जुर्माना भी बिना अदालत की उपस्थिति के जमा किया जा सकता है।
लोक अदालत के प्रमुख लाभ
– कोई अधिवक्ता शुल्क नहीं ,न्यायालय शुल्क से मुक्ति ,पक्षकारों के मध्य विवाद का समाधान आपसी सहमति से ,अदालत में पुराने मामलों के लिए न्यायालय शुल्क की वापसी ,किसी को भी दंडित नहीं किया जाता ,लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है, और किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती
समय और स्थान
यह लोक अदालत मीरजापुर जिले के विभिन्न न्यायालय परिसरों में आयोजित होगी, जिनमें शामिल हैं: दीवानी न्यायालय परिसर ,परिवार न्यायालय ,मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण न्यायालय, बाह्य न्यायालय चुनार ,ग्राम न्यायालय मड़िहान और लालगंज ,सभी तहसील न्यायालयों के प्रांगण में दिन्नाक 5, 6, 7 मार्च 2025 से (विशेष लोक अदालत) की तारीख: 8 मार्च 2025 (राष्ट्रीय लोक अदालत) —समय: सुबह 10 बजे से 5 बजे तक
कैसे करें आवेदन या जानकारी प्राप्त करें
यदि आप लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करना चाहते हैं, तो अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मीरजापुर से संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष संख्या: 05442-256346, 7510001212 ,सुबह 10 बजे से 2 बजे तक
न्यायालय में त्वरित समाधान के लिए लोक अदालत का लाभ उठाएं
लोक अदालत न केवल विवादों का शीघ्र समाधान प्रदान करती है, बल्कि यह न्याय का सस्ता और प्रभावी तरीका भी है।